Thursday, March 27, 2025
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सांसद अफजाल अंसारी समेत छह बरी, एसडीएम कार्यालय में तोड़फोड़ मामले में 23 साल बाद आया फैसला

गाजीपुरः माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई समाजवाद पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को 23 गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने शनिवार को दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है. कोर्ट से बाहर आकर अफजाल अंसारी ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए धन्यवाद दिया. इसके साथ ही कहा कि विपक्षियों ने साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

दर्ज मुकदमे के अनुसार, 9 अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद के दौरान सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था. आरोप था कि सपा से मोहम्दाबाद के तत्कालीन विधायक और वर्तमान गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने चार हजार लोगों के साथ मंडी समिति से जुलूस के साथ तहसील पहुंचे. मोहम्मदाबाद एसडीएम के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की. तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें रोकने का प्रयास किया था.

आरोप है कि प्रदर्शनकारी एसडीएम कार्यालय में घुस गए और हंगामा करते हुए तोड़फोड़ किए थे. मोहम्मदाबाद कोतवाली में अफजाल अंसारी सहित कुल नौ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान पुलिस ने अफजाल अंसारी और समर्थकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत में शनिवार को इस मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई. कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अफजाल अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.

कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए सपा सांसद अफजाल अंसारी ने प्रदेश में सफल बंद होने के कारण राजनीतिक विपक्षियों ने प्रशासन से मिलीभगत करके यह मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ने इस मामले में मुझे समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था. इस फैसले से विरोधियों की साजिश नाकाम हुई है. वहीं, संभल हिंसा पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने फटकारा है लेकिन बेशर्म लोगों को शर्म नहीं आती है. मनमानी करने पर आमादा हैं. न्यायायिक सेवा के अधिकरियों को भी धमकाया जा रहा है. अफजाल ने कहा कि जो अधिकारी उछल रहे हैं, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा. वक्त आयेगा तो अभी जो लोग हैं वो बदले जायेंगे. जो ज्यादतियां हो रही हैं, उसका हिसाब होगा. कानून के रास्ते सबका हिसाब होगा. संभल में पहले ऐसी परिस्थिति पैदा की गयी कि लोग उत्तेजित हों और अब वहां महिलाओं को भी जेल भेजा जा रहा है.

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