Punishment Received After 42 Years – Punjab Shahar https://punjabshehar.live Fri, 06 Dec 2024 04:07:53 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 लखनऊ में मिलावटी दूध बेचने पर 42 साल बाद मिली सजा, 3 कारोबारियों पर लगा जुर्माना, मिल्क में फैट की मात्रा मिले थे कम https://punjabshehar.live/2024/12/06/punishment-after-42-years-for-selling-adulterated-milk-in-lucknow/ https://punjabshehar.live/2024/12/06/punishment-after-42-years-for-selling-adulterated-milk-in-lucknow/#respond Fri, 06 Dec 2024 04:07:53 +0000 https://sancharnow.com/?p=24111

लखनऊ: मलाई निकालकर दूध बेचने के बरसों पुराने तीन मामलों में एसीजेएम (प्रथम) की कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई। इनमें एक सैंपल साल 1982, दूसरा 1986 और तीसरा सैंपल साल 1988 में लिया गया था। लैब की जांच में तीनों सैंपल में फैट और नॉन फैटी सॉलिड की मात्रा मानक से कम मिली। कोर्ट ने तीनों दूध कारोबारियों पर तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया। इनमें से एक को कोर्ट उठने तक बैठे रहने की भी सजा सुनाई। इसी तरह चीनी में सुक्रोज की मात्रा कम और नमी अधिक मिलने के मामले में एक कारोबारी पर छह हजार रुपये जुर्माना लगाया और कोर्ट उठने तक बैठे रहने की सजा सुनाई।

नहीं था चीनी खरीद का ब्योरा

बीकेटी के चक्करपुरवा स्थित छठामील निवासी दुकानदार सुरेश चंद्र गुप्ता की दुकान से एफएसडीए ने आठ जुलाई 2003 को खुली शक्कर का नमूना लेकर जांच के लिए लैब भेजा था। जांच में शक्कर के सैंपल में सुक्रोज की मात्रा कम और नमी अधिक पाई गई थी। दुकानदार चीनी खरीद का कोई ब्योरा भी नहीं दिखा सका। चीनी की बोरी पर भी निर्माणकर्ता का कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में एसीजेएम (प्रथम) की कोर्ट ने सुरेश को दोषी पाते हुए 6 हजार रुपये अर्थदंड लगाया और कोर्ट उठने तक सामने बैठे रहने का दंड दिया। जुर्माना जमा करने और कोर्ट उठने के बाद सुरेश को जाने दिया गया।

दूध में गड़बड़ी पर जुर्माना

  • एफएसडीए ने गोसाईंगंज के सेमराप्रीतपुर निवासी दूध कारोबारी केशव से 22 दिसंबर 1986 को दूध का नमूना लिया था। जांच रिपोर्ट में दूध में नॉन फैटी सलिड करीब 22% प्रतिशत कम मिला। इस पर एसीजेएम प्रथम ने 3000 रुपये का अर्थदंड लगाया और कोर्ट उठने तक बैठने रहने की सजा सुनाई।
  • इंदिरानगर के जरहरा गांव निवासी रामलाल की केन से 22 जून 1988 को लिया गया नमूना भी फेल हो गया। इसमें फैट 17% कम और नॉन फैटी सॉलिड 30% कम मिला था। कोर्ट ने रामलाल पर तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया।
  • अल्लूनगर डिगुरिया निवासी मोती लाल की केन से 24 अक्टूबर 1982 को सैंपल लिया गया था। इसमें नॉन फैटी सलिड करीब 20% कम मिला था। कोर्ट ने मोती लाल पर तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया।
]]>
https://punjabshehar.live/2024/12/06/punishment-after-42-years-for-selling-adulterated-milk-in-lucknow/feed/ 0 24111